: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - NEET गड़बड़ियों में ग्रेस मार्क्स पर विवाद जारी

Admin Thu, Jun 13, 2024

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - NEET गड़बड़ियों में ग्रेस मार्क्स पर विवाद जारी

[caption id="attachment_4023" align="aligncenter" width="300"]सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - NEET गड़बड़ियों में ग्रेस मार्क्स पर विवाद जारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई - NEET गड़बड़ियों में ग्रेस मार्क्स पर विवाद जारी[/caption]गुरुवार को NEET परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार, इन उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड निरस्त किए जाएंगे और बिना ग्रेस मार्क्स के नए स्कोरकार्ड जारी किए जाएंगे।

NTA की कमेटी के सुझाव

NEET परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतों पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक कमेटी बनाई, जिसने 10 से 12 जून तक बैठक की। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स वाले स्कोरकार्ड निरस्त किए जाएं और उनके बिना ग्रेस मार्क्स वाले मूल स्कोर भी बताए जाएं। इसके साथ ही, इन उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें NEET UG 2024 के परिणाम को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में तीन प्रमुख मांगे रखी गई थीं:1. 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाए।2. मौजूदा परिणाम के आधार पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए।3. NEET परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा कराई जाए।गुरुवार की सुनवाई में ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर चर्चा हुई, जबकि पेपर लीक के आरोपों पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान
केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, 'NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके निर्णय का पालन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो।'
काउंसलिंग पर रोक का इनकार
11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र शिवांगी मिश्रा और अन्य 9 छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें परीक्षा के परिणाम की घोषणा से पहले गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी। कोर्ट ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था।छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में NEET UG परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की चार नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने NTA को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी गई है।
सांसद विवेक तन्खा का दावा
मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। उन्होंने इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और कहा कि NTA इस मामले में पूरी तरह बेनकाब हो गया है।
छात्रों की शिकायतें
देशभर में NEET UG 2024 को लेकर लगभग 20,000 छात्रों ने याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत की गई है। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया कि NTA ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि ग्रेस मार्क्स देने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया। एग्जाम से पहले जारी किए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान नहीं था।
NEET UG परीक्षा के बारे में
NEET UG (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडरग्रेजुएट) एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है और छात्रों की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। NEET UG के जरिए भारत और रूस, यूक्रेन समेत अन्य देशों में MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश मिलता है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है।
इस विवादित स्थिति के बीच, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक संस्थाएं परीक्षा की पवित्रता और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। NEET परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करने की जरूरत है।

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